Bihar Kanya Vivah Yojana Apply online | बिहार कन्या विवाह योजना अप्लाई आनलाईन

Bihar Kanya Vivah Yojana Apply online : बिहार सरकार बिहार के कन्याओं के उद्यान के लिए कन्या विवाह योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना के अंतर्गत बिहार के गरीब तबके के परिवार से आने वाले लड़कियों को शादी के उपरांत बिहार सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती हैं, ताकि यह अच्छी तरीके से आर्थिक कठिनाइयों का ना सामना करते हुए आत्मनिर्भर बन सके।

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Bihar Kanya Vivah Yojana Apply online
Bihar Kanya Vivah Yojana Apply online

ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं, तो आप कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर बिहार सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत लाभार्थी कन्याओं को 51 हजार हजार रुपए की आर्थिक सहायता बिहार सरकार उपलब्ध करवाती है।

ऐसे में अगर आप भी बिहार कन्या विवाह योजना का लाभार्थी बनाकर आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता के साथ-साथ दस्तावेज का होना जरूरी हैं, उसके आधार पर ही आप आवेदन कर पाएंगे।

Bihar Kanya Vivah Yojana

बिहार सरकार बिहार के शादीशुदा जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शादी के उपरांत 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है ऐसे में अगर आप भी कन्या विवाह योजना का लाभार्थी बनाकर आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो आप बिहार कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अपनी पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

बिहार सरकार पात्र कन्याओं को पहले चरण के अंतर्गत 51000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाती हैं, ताकि कन्याओं को आर्थिक मजबूती प्रदान किया जा सकें। इस योजना के अंतर्गत बिहार के कोई भी कन्या अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर कर बिहार कन्या विवाह योजना का लाभार्थी बन सकती है।

बिहार कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता

बिहार कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न पात्रता का होना जरूरी है।

  • लाभार्थी का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास शादी से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए।
  • लाभार्थी मूल रूप से बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी के परिवार का वार्षिक आय ₹200000 प्रति वर्ष से कम होना चाहिए।

बिहार कन्या विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

बिहार कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न दस्तावेज का होना जरूरी है।

  • शादी से संबंधित दस्तावेज 
  • आधार कार्ड 
  • वोटर आईडी कार्ड 
  • आवासीय प्रमाण पत्र 
  • माता-पिता का आवासीय प्रमाण पत्र 
  • आधार कार्ड 
  • बैंक खाते का विवरण

बिहार कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप बिहार कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बिहार सरकार द्वारा जारी की गई बिहार कल्याण कन्या प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको बिहार कन्या विवाह योजना के अधिकारी की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप यहां पर लाभार्थी का नाम एवं मांगी गई जानकारी के साथ-साथ ओरिजिनल दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।
  • इस तरह से आपका आवेदन बिहार कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगी।

Conclusion :-

बिहार के सभी कन्याओं को शादी के उपरांत बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना आवेदन करना होगा, तब जाकर उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही एक ₹51000 की आर्थिक सहायता राशि प्राप्त हो पाएगी। ऐसे में अगर आप बिहार कन्या विवाह योजना का लाभार्थी बनना चाहते हैं ,तो इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।